मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना Ladli Behna Yojana का रजिस्ट्रेशन 25 जुलाई से पुनः प्रारंभ किया जा रहा है जो 20 अगस्त तक किया जाएगाl Ladli Behan Yojana के प्रावधानों में राज्य शासन द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं नवीनतम संशोधन के अनुसार 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी एवं 60 वर्ष से कम आयु की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी l जिन महिलाओं ने स्वयं के परिवार में टैक्टर होने के कारण आवेदन नहीं किया वे महिलाएं भी इस बार आवेदन कर सकेंगी l
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए आवेदन करे
Ladli Behna Yojana
आवश्यक दस्तावेज़
समग्र परिवार / सदस्य आई.डी.
समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी
आधार कार्ड
UIDAI द्वारा जारी फ़ोटो आईडी
मोबाइल नंबर
समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर
आवेदन पूर्व तैयारियां
आधार समग्र e-KYC
समग्र पोर्टल पर आधार के डाटा का ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान | e-KYC न होने की स्थिति मे आवेदन प्राप्त नहीं किया जायगा |
व्यक्तिगत बैंक खाता
महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है | संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा |
बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय
महिला के स्वयं के बैंक खाते मे आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए |
योजना के उद्देश्य
- महिलाओं के स्वावलम्बन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषणस्तर में सतत सुधार को बनाये रखना
- महिलाओं को आर्थिक रूप अधिक स्वावलम्बी बनाना
- परिवार स्तर पर निर्णय लिये जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना
आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय / कैंप स्थल पर उपलब्ध होंगे।
- कैंप स्थल / ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय पर आवेदन फॉर्म की लाड़ली बहना पोर्टल/एप में प्रविष्टि की जाएगी।
- आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के दौरान महिला का फोटो लिया जाएगा।
- आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के बाद प्राप्त ऑनलाइन आवेदन क्रमांक को पावती में दर्ज करके आवेदक को दिया जाएगे।
पात्रता
- मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।
- विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
- आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।
अपात्रता
- जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 5 लाख से अधिक हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो।
- जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्डल/ स्थानीय निकाय में
- नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।
- जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित/ मनोनित, बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो।
- जिनके परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो।
- जिनके परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।
योजना के लाभ
- प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जाएगे।
- किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रूपये 1000/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी।
क्रियान्वयन
- आवेदन करने की प्रक्रिया – योजना हेतु आवेदन पोर्टल/ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है
- ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही ”आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र” भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैम्प/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय/ आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।
- उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टी कैम्प/ वार्ड/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में नियत कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जावेगी। यह पावती एसएमएस/ व्हाटसअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनवाडी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी।
- आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।
- आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसका लाइव फोटो ली जा सके एवं ई केवायसी किया जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर आना आवश्यक होगा
- परिवार की समग्र आई डी दस्तावेज
- स्वयं की समग्र आई डी दस्तावेज
- स्वयं का आधार कार्ड
- अनंतिम सूची का प्रकाशन – आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जाएगे।
- आपत्तियों को प्राप्त किया जाना –प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियॉ पोर्टल/ऐप के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाईन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल/ ऐप पर दर्ज किया जाएगे। जो आपत्तियॉ लिखित (ऑफलाइन) प्राप्त हुयी हैं उनके सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।
प्रशासनिक निर्देश
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 की स्वीकृति ।
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश ।
Lic Policy न्यू एंडोमेंट प्लान Table No. 914
म्यूचुअल फंड क्या है? इसमें निवेश करना कितना सुरक्षित है?
न्यू जीवन शांति पेंशन प्लान टेबल नंबर 858
एलआईसी न्यू मनी बैक प्लान 20 वर्ष
FAQ
Q. लाडली बहना योजना के लिए कौन पात्र हैं?
- मध्य प्रदेश की वह सभी महिलाएं जो २१ से अधिक और ६० वर्ष से कम उम्र की है इस योजना के पात्र है मध्य प्रदेश के गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों की महिलाएं विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं लाडली बहना योजना के लिए पात्र होंगी।
Q. लाडली बहना योजना की लास्ट डेट क्या है?
- आवेदन भरना पुनः प्रारम्भ हो रहे है जिसकी डेट 25 जुलाई से 20 अगस्त निर्धारित की गई है 20अगस्त आवेदन करने की लास्ट डेट है
Q. लाडली योजना में कितनी राशि दी जाती है?
- लाडली बहना योजना में अभी 1000/- की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जा रही है जिस को आगे भविष्य में 3000/- तक किया जा सकता है
Q. लाडली योजना से कितना पैसा मिलता है?
- 1000/- प्रति माह दिया जाता है
Q. लाडली बहना योजना की उम्र कितनी है?
- 21 वर्ष से अधिक 60वर्ष से काम होना चाहिए लाडली बहाना योजना के लिया आप की उम्र